चाइल्ड केयर लीव उत्तर प्रदेश

चाइल्ड केयर लीव उत्तर प्रदेश में 730 दिन की लीव का प्रावधान है जिसमें निम्न शर्तें लागू होंगे 1. चाइल्ड केयर लीव एक वित्तीय वर्ष में केवल तीन बार ही ली जा सकती है 2. चाइल्ड केयर लीव लेने के लिए दो जीवित बच्चों जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो पर ही देय होगी 3. चाइल्ड केयर लीव को अर्जित अवकाश की तरह ही स्वीकृत किया जाएगा 4. चाइल्ड केयर लीव को 15 दिन से कम के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा 5. चाइल्ड केयर लीव महिला सरकारी कर्मचारी को संपूर्ण सेवाकाल में केवल 730 दिन हे दिया जा सकता है 6. चाइल्ड केयर लीव प्रोबेशन पीरियड पर लागू नहीं है किंतु यदि सक्षम अधिकारी को लगता है कि इसकी आवश्यकता है तो वह कम से कम चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत कर सकता है